इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मैरेज ऐक्ट में 30 दिन के पूर्व नोटिस की बाध्यता खत्म
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल,इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्पेशल मैरेज ऐक्ट के तहत शादी में 30 दिन के पूर्व नोटिस की बाध्यता के प्रावधान को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला एक दंपती की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।
Aditya Jaiswal