योगी सरकार लगाएगी जुर्माना, गंदगी फेकने या फिर थूकने पर होगी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है. यूपी में सरकार अब सिंगापुर मॉडल लागू करने जा रही है. बता दें अब गंदगी फ़ैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.
उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है. यूपी में सरकार अब सिंगापुर मॉडल लागू करने जा रही है. बता दें अब गंदगी फ़ैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. बताया जा रहा है कि अब गाड़ी चलाते समय अगर थूका या फिर कोई सामन फेंक कर गंदगी फैलाई तो बड़े शहरों में 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. योगी सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 को कैबिनेट से पास कराने की में तैयारी है.
कितना देना होगा जुर्माना
गाड़ी चलाते समय गंदगी फेकने या फिर थूकने पर बड़े नगर निगम में 1000 रुपए, छोटे नगर निगम 750, पालिका परिषद में 500 और नगर पंचायत में 350 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा. इसी तरह सर्वाजनिक स्थान या खुले स्थान पर कूड़ा फेंकने या गंदगी फैलाने पर बड़े शहरों में 500, छोटे शहरों में 400, पालिका परिषद में 300 और नगर पंचायत में 200 रुपए का जुर्माना देना होगा.
इसी तरह स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 रुपए से लेकर 300 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। थूकना, पेशाब करना, शौच करना, जानवरों को खिलाने के लिए सामान बिखराने पर 250 रुपए से 50 रुपए तक जुर्माना लगेगा. कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने और खुला कूड़ा गाड़ी लेकर चलने पर 2000 से एक हजार रुपए तक का प्रावधान किया जाएगा.
खुले में जनवरों को शौच कराने पर 500 से 100 रुपए तक जुर्माना लगेगा। इसके अलावा घरों का मलबा सड़क के किराने रखने पर बड़े शहरों में 3000, छोटे शहरों में 2500, पालिका परिषद में 1500 और नगर पंचायत में 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा. पेड़ काटकर इधर-उधर फेंकने पर 200 से 50 रूपये तक, निजी नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू मल, मल जल खुलने में निकलाने, नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर 500 से 100 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा.
Aditya Jaiswal