पोर्नोग्राफी केस में आरोपी हैं राज कुंद्रा, जानिए क्या होती है इसकी सजा
ऐसे मामलों में अक्सर आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है. कुंद्रा के खिलाफ इसी साल फरवरी में पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और उसे ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के मामले में केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसे मामलों में अक्सर आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। अगर अदालत आरोपी को दोषी करार देती है, तो उसे कई साल जेल में रहना पड़ सकता है।
पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामलों को लेकर हमारा कानून काफी सख्त है। इस तरह के मामलों में आईटी एक्ट के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कई धाराएं भी आरोपी के खिलाफ लिखी जाती हैं। इंटरनेट का चलन और आधुनिक तकनीक के विकसित हो जाने के बाद आईटी एक्ट में संशोधन भी किया गया था। ताकि आज के समय में इस तरह के मामलों में दोषी पाए जाने वाले शख्स को कड़ी से कड़ी सजा हो।
आईटी एक्ट और IPC के तहत सजा
- इसके तहत आने वाले मामलों में आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 व 509 के तहत सजा का प्रावधान है ।
- जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर पांच साल तक की जेल या 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है लेकिन दूसरी बार गलती करने पर जेल की सजा 7 साल तक बढ़ सकती है।
Ruchi Sharma